भारत के राष्ट्रपति
संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति उन सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद करते हैं जिन्हें वह आवश्यक समझते हैं।
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