भारतीय संविधान के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले अन्य चुनाव आयुक्त शामिल हो सकते हैं।
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