भारत के राष्ट्रपति
संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 75 के तहत प्राप्त अधिकार के अनुसार भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। इस प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति पहले प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद का गठन करते हैं।
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