भारत के अटॉर्नी जनरल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। परंपरागत रूप से, जब सरकार (मंत्रिपरिषद) इस्तीफा देती है या बदल जाती है, तो वे भी इस्तीफा दे देते हैं क्योंकि उनकी नियुक्ति सरकार की सलाह पर होती है।
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