भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के माध्यम से होता है।
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