भारतीय संविधान में अनुसूचियां उन सूचियों के रूप में होती हैं जो सरकारी नीतियों और प्रशासनिक कार्यों को वर्गीकृत और व्यवस्थित करती हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। प्रथम संशोधन अधिनियम के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची पहली बार 35वें संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ी गई थी जब सिक्किम को एक सहायक राज्य बनाया गया था, लेकिन बाद में जब सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना तो इसे हटा दिया गया। बाद में 52वें संशोधन अधिनियम 1985 के तहत इसे फिर जोड़ा गया ताकि दल-बदल विरोधी कानून को शामिल किया जा सके। 73वें संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें पंचायत राज संस्थाओं या ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित विषय सूचीबद्ध हैं। 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें नगर पालिकाओं या शहरी स्थानीय सरकार से जुड़े विषय शामिल हैं।
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