गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935
भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान मुख्य रूप से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं, जिसमें आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान शामिल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अन्य विशेषताएँ भी ली गई हैं, जैसे संघीय ढांचा, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका और लोक सेवा आयोग।
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