74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जिला योजना समिति (DPC) की स्थापना अनिवार्य की गई थी ताकि जिले में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को एकीकृत कर मसौदा जिला योजना बनाई जा सके। अनुच्छेद 243ZD के अनुसार अधिकांश राज्यों ने DPC के गठन के लिए कानून बनाए हैं।
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