भारतीय संविधान में 'कैबिनेट' शब्द केवल एक बार अनुच्छेद 352(3) में आता है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति कोई घोषणा तब तक जारी नहीं करेंगे जब तक कि केंद्रीय मंत्रिमंडल उन्हें लिखित रूप में यह न बताए कि ऐसी घोषणा जारी की जा सकती है।
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