भारत के राष्ट्रपति
अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यदि उन्हें लगे कि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है तो वे वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। अब तक किसी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है, हालांकि 1991 में देश को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था।
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