अनुच्छेद 326 भारत के प्रत्येक नागरिक को, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान करता है। शुरुआत में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, लेकिन भारतीय संविधान के 61वें संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए इसे 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया।
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