भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि "भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।" राष्ट्रपति के निधन, इस्तीफे, महाभियोग या अन्य कारणों से अनुपस्थिति की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं।
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