अनुच्छेद 324 भारत के चुनाव आयोग (ECI) की स्थापना का प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद चुनाव आयोग को मतदाता सूची तैयार करने की देखरेख, दिशा-निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति देता है। इसके तहत चुनाव आयोग को संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के संचालन के लिए नियम और दिशानिर्देश जारी करने का अधिकार प्राप्त होता है।
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