भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। यह संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है, जिसमें किसी प्रावधान को जोड़ना, बदलना या हटाना शामिल है। यह प्रक्रिया सामान्य विधायी प्रक्रिया से भिन्न होती है।
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