गृह मंत्रालय के अनुसार, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के चार तरीके हैं: जन्म, वंश, पंजीकरण और प्राकृतिककरण। ये प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3 (जन्म), 4 (वंश), 5(1) (पंजीकरण), 5(4) (पंजीकरण) और 6 (प्राकृतिककरण) में दिए गए हैं।
This Question is Also Available in:
English