वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट
लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया। इस अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेटों को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी मुद्रक या प्रकाशक को यह शपथ पत्र देने के लिए बाध्य करने का अधिकार दिया गया था कि वे ऐसा कुछ भी प्रकाशित नहीं करेंगे जिससे सरकार के प्रति असंतोष की भावना भड़के।
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