भारत की आकस्मिकता निधि
आकस्मिकता निधि आपातकालीन स्थितियों या अप्रत्याशित व्यय, विशेष रूप से आर्थिक संकट के लिए बनाई जाती है। भारत की आकस्मिकता निधि संविधान के अनुच्छेद 267(1) के तहत स्थापित है और इसे अग्रिम भुगतान के रूप में राष्ट्रपति के नियंत्रण में रखा जाता है ताकि वे संसद की स्वीकृति लंबित रहने तक तात्कालिक एवं अप्रत्याशित व्यय को पूरा कर सकें। ऐसे व्यय के लिए बाद में संसद की स्वीकृति ली जाती है और संचित निधि से समान राशि निकाली जाती है ताकि आकस्मिकता निधि की मूल राशि सुरक्षित बनी रहे।
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