केंद्र द्वारा लगाए, एकत्र किए और बनाए रखे जाने वाले करों में कॉरपोरेशन टैक्स (कॉरपोरेट टैक्स), कस्टम ड्यूटी, आयकर पर अधिभार, व्यक्तियों और कंपनियों की संपत्ति के पूंजी मूल्य पर कर और संघ सूची से संबंधित विषयों पर शुल्क शामिल हैं। ये कर पूरी तरह से केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और इनके राजस्व का कोई भी हिस्सा राज्यों को नहीं सौंपा जाता।
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