अनुच्छेद 356 के तहत अधिकतम अवधि तीन वर्ष हो सकती है, जबकि अनुच्छेद 352 के तहत यह अनिश्चितकाल तक जारी रह सकती है
अनुच्छेद 352: 44वें संशोधन अधिनियम 1978 से पहले, अनुच्छेद 352 के तहत घोषित आपातकाल प्रारंभ में 2 महीने तक लागू रह सकता था। हालांकि, संसद द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद यह अनिश्चितकाल तक जारी रह सकता था। 44वें संशोधन ने कार्यपालिका की इस शक्ति को सीमित कर दिया।
अब, संशोधन के बाद, आपातकाल की घोषणा प्रारंभ में 1 महीने तक लागू रह सकती है। यदि संसद इसे स्वीकृति देती है, तो यह 6 महीने तक प्रभावी रहेगा (जब तक इसे पहले ही रद्द न कर दिया जाए)। इसे आगे बढ़ाने के लिए हर 6 महीने में संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। इसलिए, यह कार्यपालिका के विवेक पर नहीं बल्कि संसद की स्वीकृति पर निर्भर करेगा कि आपातकाल कितने समय तक जारी रहेगा।
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