भारत के अटॉर्नी जनरल सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार और सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य अधिवक्ता होते हैं। उन्हें संसद के दोनों सदनों, उनकी संयुक्त बैठकों और संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार होता है, लेकिन वे मतदान नहीं कर सकते।
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