संसद के मनोनीत सदस्य
उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सांसद मतदान के पात्र होते हैं। आम नागरिक और विधान सभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं करते।
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