प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित
भारत की संविधान सभा एक संप्रभु निकाय थी। इसका गठन 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर किया गया था, जिसका उद्देश्य देश के लिए संविधान तैयार करना था। यह संविधान निर्माण निकाय प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुना गया था और इसमें 389 सदस्य थे, जिनमें 93 रियासतों से और 296 ब्रिटिश भारत से थे।
ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और रियासतों के लिए सीटें उनकी जनसंख्या के अनुपात में आवंटित की गई थीं और इन्हें मुस्लिम, सिख और अन्य समुदायों के बीच विभाजित किया गया था। सीमित मताधिकार के बावजूद भारतीय समाज के सभी वर्गों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व मिला।
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