छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में जनजातीय कल्याण मंत्री होना चाहिए। शुरुआत में यह प्रावधान बिहार, मध्य प्रदेश और ओडिशा पर लागू था। 2006 के 94वें संविधान संशोधन अधिनियम ने बिहार को इस अनिवार्यता से मुक्त कर दिया क्योंकि अब वहां कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है और अनुसूचित जनजातियों की आबादी का अनुपात बहुत कम है।
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