यदि कोई विधेयक एक सदन में पारित होकर दूसरे सदन में भेजा जाता है और दूसरा सदन उसे अस्वीकार कर देता है
संयुक्त सत्र केवल तब बुलाया जाता है जब सामान्य विधेयक या वित्त विधेयक को लेकर दोनों सदनों में मतभेद हो। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त सत्र नहीं बुलाया जाता।
जब लोकसभा में विधेयक पारित होता है तो उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। यदि राज्यसभा के सदस्य विधेयक को पारित कर देते हैं तो वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। लेकिन यदि राज्यसभा के सदस्य विधेयक पर असहमति जताते हैं और उसे पारित नहीं करते तो इस स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाते हैं। इस संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं।
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