74वें संशोधन के तहत संविधान में भाग 9A जोड़ा गया, जिसका शीर्षक "नगरपालिकाएँ" है। यह नगरपालिकाओं को संवैधानिक मान्यता देता है और यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य में दो जिला योजना समितियाँ बनाई जाएँगी।
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