तंबाकू बोर्ड का गठन 1 जनवरी 1976 को तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 4 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। इसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश के गुंटूर में है और इसका नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है। यह बोर्ड तंबाकू उद्योग के विकास के लिए जिम्मेदार है।
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