ग्लेन जोसेफ गैल्स्टन
ग्लेन जोसेफ गैल्स्टन झारखंड विधानसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के मनोनीत प्रतिनिधि थे। वर्ष 2015 में उन्हें राज्यपाल द्वारा विधानसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया था। उनके पिता, जोसेफ पंचोली गैल्स्टन, भी पूर्व में एंग्लो-इंडियन विधायक के रूप में मनोनीत किए गए थे। यह नामांकन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के अंतर्गत किया गया था। वर्ष 2019 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के पश्चात इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया।
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