झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (JSDMA) का गठन 28 मई 2010 को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत किया गया था। यह अधिनियम राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए विधिक ढांचा प्रदान करता है। JSDMA राज्य के विभिन्न जिलों में आपदा प्रबंधन नीतियों और गतिविधियों का समन्वय करता है तथा आपदा प्रतिक्रिया की योजना और उसके क्रियान्वयन के लिए संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करता है।
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