झारखंड की माल एवं सेवा क्रय नियमावली, 2024 के मसौदे के अनुसार, ₹25,000 से अधिक की खरीद के लिए ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म का उपयोग अनिवार्य है। नियमावली की धारा 5.4 में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु इस प्रावधान को स्पष्ट किया गया है। अन्य वित्तीय सीमाओं में विशिष्ट क्रय विधियों के लिए ₹50,000 तथा समिति की भागीदारी हेतु ₹1 करोड़ की सीमा निर्धारित है। यह नीति राज्य की खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से बनाई गई है।
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