झारखंड पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2008 के अनुसार विस्थापन के बाद ग्रामीण एकल परिवारों के आवास हेतु 10 डेसिमल भूमि आवंटित की जाती है। 1 डेसिमल 435.6 वर्ग फुट के बराबर होता है। नीति के अंतर्गत शहरी आवास हेतु 5 डेसिमल भूमि का प्रावधान है। ग्रामीण आवास के लिए 10 डेसिमल का यह आवंटन 2026 तक प्रभावी है और इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। नीति में जनजातीय संरक्षण के प्रावधान शामिल हैं तथा भूमि अधिग्रहण के लिए नए PESA नियमों के अंतर्गत सहमति आवश्यक है।
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