केंद्रीय सरकार का मतदान भार कुल मतों का 1/3 होता है, जबकि सभी राज्य सरकारों का संयुक्त रूप से 2/3 होता है। परिषद में सभी निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम से कम 3/4 बहुमत से लिए जाते हैं।
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