जब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो राष्ट्रपति किसी भी सदस्य को लोकसभा की कार्यवाही की अध्यक्षता के लिए नियुक्त कर सकते हैं। इसी तरह, जब राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों के पद रिक्त हों तो राष्ट्रपति राज्यसभा के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता के लिए नियुक्त कर सकते हैं।
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