छोटा नागपुर किरायेदारी अधिनियम, 1908 की धारा 46 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ा वर्ग की भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रावधान का उद्देश्य आदिवासी एवं अन्य संरक्षित वर्गों की भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सामान्यतः ऐसी भूमि का हस्तांतरण निर्धारित शर्तों तथा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अधीन ही संभव है। यह अधिनियम विशेष रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में लागू है।
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