पहले गोवा, दमन और दीव को एक ही केंद्र शासित प्रदेश के रूप में संचालित किया जाता था। गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के तहत गोवा को एक अलग राज्य और दमन और दीव को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना गया।
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