बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969
छोटा नागपुर किरायेदारी अधिनियम, 1908 में धारा 71A को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के माध्यम से जोड़ा गया था। यह प्रावधान उपायुक्त को अनुसूचित जनजातियों की भूमि का अवैध हस्तांतरण होने पर भूमि अधिकारों की पुनर्स्थापना करने का अधिकार देता है। सिविल प्रक्रिया संहिता (1859 का 7वां अधिनियम) का इस संशोधन से कोई संबंध नहीं है। 1908 के मूल अधिनियम में धारा 71A का प्रावधान नहीं था।
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