गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने दबे-कुचले वर्गों (अनुसूचित जातियों), महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था करके सामुदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का विस्तार किया। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 ने भी मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था शुरू की थी।
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