भारत में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि 6 महीने होती है। संसद की मंजूरी से इसे 6-6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। कुल अवधि 3 साल से अधिक नहीं हो सकती, जब तक कि चुनाव आयोग यह प्रमाणित न करे कि आपातकालीन या असाधारण परिस्थितियों के कारण इसे बढ़ाना आवश्यक है।
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