उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं को 6 अधिकार प्रदान करता है, जो इस प्रकार हैं: (1) सुरक्षा का अधिकार (2) सूचना प्राप्त करने/प्रतिनिधित्व का अधिकार (3) चयन का अधिकार (4) सुने जाने का अधिकार (5) प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार (6) उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार।