हिमाचल प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का विस्तार विधवा महिलाओं की बेटियों को राज्य के भीतर और बाहर उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता देने के लिए किया गया है। प्रारंभ में यह योजना विधवाओं, निराश्रित या तलाकशुदा महिलाओं तथा दिव्यांग अभिभावकों की 18 वर्ष तक की संतानों के लिए थी। अब पात्र बेटियाँ 27 वर्ष की आयु तक लाभ प्राप्त कर सकती हैं। राज्य के बाहर सरकारी संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 10 महीनों तक प्रति माह ₹3,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
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