अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति अंतर-राज्यीय परिषद की स्थापना करता है ताकि राज्यों के बीच और केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को लगता है कि इस परिषद की स्थापना से जनहित में लाभ होगा तो वह इसकी स्थापना कर सकता है।
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