अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों या अभिसमयों को लागू करने के लिए भारत की संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। यह प्रावधान केंद्र सरकार को अंतरराष्ट्रीय दायित्वों और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सक्षम बनाता है।
This Question is Also Available in:
Englishಕನ್ನಡ