भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। वह किसी भी विधि या तथ्य के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी ले सकते हैं। हालांकि, वह सुप्रीम कोर्ट की सलाह को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं।
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