राज्य आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित है। यह तब लागू होता है जब किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ होती है। ऐसी स्थिति में राज्य सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाता है और कार्यकारी अधिकार राज्यपाल के माध्यम से संचालित किया जाता है।
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