भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बेगार जैसे जबरन श्रम पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम पर नहीं लगाया जा सकता और न ही किसी खतरनाक रोजगार में संलग्न किया जा सकता है।
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