भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के चुनावों के लिए वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है, जिसका अर्थ है कि मतदाता की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। हालांकि, 1988 में संविधान (इकसठवां संशोधन) अधिनियम द्वारा इस अनुच्छेद में संशोधन कर मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
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