अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता। अपराधों के संबंध में दोषसिद्धि से सुरक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 20) और जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21) आपातकाल के दौरान भी लागू रहता है।
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