राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत
अनुच्छेद 39A भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत राज्य नीति का एक निदेशक सिद्धांत है। यह समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे और उपयुक्त कानून, योजनाओं या अन्य तरीकों से निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करे ताकि आर्थिक या अन्य असमर्थता के कारण किसी भी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न किया जाए।
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