भारत का पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 में लागू किया गया था जिसका उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना था। यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत भारत की संसद द्वारा लागू किया गया था। यह अधिनियम केंद्र सरकार को विभिन्न रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 253 अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए विधायी प्रावधानों से संबंधित है।
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