संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य
राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं: (1) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, (2) राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और (3) दिल्ली व पुडुचेरी के संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं होते।
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