उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किया कि आधार कार्ड को जन्म तिथि प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। 24 नवंबर 2025 को योजना विभाग ने यह आदेश सभी विभागाध्यक्षों को भेजा। यह फैसला UIDAI के 31 अक्टूबर 2025 के पत्र के आधार पर लिया गया, जिसमें आधार को जन्म प्रमाण नहीं माना गया। वैध प्रमाण पत्रों में जन्म प्रमाण पत्र, हाईस्कूल मार्कशीट आदि शामिल हैं।
This Question is Also Available in:
Englishमराठीಕನ್ನಡ